- राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने किस मामले में 2 साल की सजा सुनाई
- राहुल गांधी ने मोदी को लेकर क्या टिप्पणी की थी
- राहुल गांधी ने कब और कहां की थी मोदी पर टिप्पणी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को एक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है. सूरत कोर्ट (Surat Court) ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. बता दें, ये सजा राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने पर दिया गया है. हालांकि, इस मामले में जमानत भी मिल गई है. आपको बता दें, राहुल गांधी पर साल 2019 में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें अब उन्हें दोषी करार दिया गया है.
राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय (High Court) में करने की अनुमति दी गई.
राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?” ये टिप्पणी राहुल ने वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी.
राहुल गांधी पर दर्ज कराया गया मानहानि का केस
राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी. अब इस मामले में जब फैसला सुनाया गया, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे. इससे पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें जो सजा देगी, वो उन्हें मंजूर होगी. यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था.
राहुल गांधी अब उच्च न्यायालय में कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे. उन्हें इसके लिए 30 दिन की जमानत दी गई है.
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