नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले के घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे में हैं. शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. मनीष सिसोदिया को आज जमानत नहीं मिल सकी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले पर कोर्ट 31 मार्च को फैसला सुनाएगी. तभी तय हो पाएगा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाएगी या नहीं.
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सही उद्देश्य पूरा नहीं होगा. क्योंकी इस मामले में सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है.
सिसोदिया ने अपने मंत्री पदे से दिया था इस्तीफा
बता दें कि मनीष सिसोदिया वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले पर भ्रष्टाचार में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ही मंत्री पर भ्रष्टाचार के दोषी हैं. दोनों ही मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफे के बाद, आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है.
मनीष सिसोदिया से CBI और ED कर रही पूछताछ
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 मार्च की शाम को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. जहां उनसे लगातार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी रद्द की गई आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ कर रहे हैं.
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