उपभोक्ता बाजार से खरीदे गए सामान की रसीद अवश्य लें-अश्विनी त्रिपाठी


उपभोक्ता बाजार से खरीदे गए सामान की रसीद अवश्य लें-अश्विनी त्रिपाठी

 इटावा - उपभोक्ता बाजार से खरीदे गए सामान की रसीद अवश्य लें और यह भी ध्यान रखें कि उस पर आई एस आई मार्क या आई एस ओ मार्क अंकित है या नहीं तथा खरीदे गए सामान का गारंटी पत्र या वारंटी पत्र भी अवश्य ले लेना चाहिए जिससे वस्तु के खराब निकल जाने पर उपभोक्ता अदालत में वाद दायर कर सकें ।
उक्त बातें थाना बकेवर के पास उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक स्वयं सेवक अश्विनी त्रिपाठी ने कही । श्री त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के निर्देश पर संपूर्ण भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के तहत लोगों को विधिक रूप से जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है।

श्री त्रिपाठी ने आगे बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कोई भी दुकानदार यदि आपको खराब वस्तु देता है तो आप उसके खिलाफ जिला स्तर पर कार्यरत उपभोक्ता फोरम में अपनी बात एक सकते हैं यह उपभोक्ता का अधिकार है कि वस्तु के मूल्य के बराबर उसको सही सामान उपलब्ध कराया जाए यदि किसी दुकानदार या कंपनी के द्वारा उपभोक्ता को घटिया सामान दिया जाता है या उसके साथ फ्रॉड किया जाता है तो वह गारंटी या वारंटी पत्र तथा उसकी रसीद के साथ जिला उपभोक्ता फोरम में अपना वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

इस अवसर पर प्राविधिक स्वयंसेवक राजेंद्र बाबू त्रिपाठी,पंकज तिवारी, योगेश तिवारी, सोनू तिवारी, योगेश पाल, श्याम बाबू सविता, लाला तिवारी, पिंकू, मयंक, सुंदरम , निखिल सहित कई लोग मौजूद रहे ।

रिपोर्ट संजीव भदोरिया ब्यूरो चीफ इटावा

Post a Comment

Previous Post Next Post