विधायक रामपाल वर्मा हत्या के मामले में हुए बरी, वादी और दो गवाहों के खिलाफ मुकदमा

 


42 साल पुराने हत्या के मामले में हुए बरी, वादी और दो गवाहों के खिलाफ मुकदमा

हरदोई में हत्या के मामले में आरोपी भाजपा विधायक रामपाल वर्मा को संदेह का लाभ मिला है। कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। करीब 42 वर्ष पुराने हत्या के मामले में विधायक को नामजद किया गया था। इसी मामले में वादी विनोद कुमार और दो गवाह रजनीश मिश्रा और सत्यदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

थाना बेनीगंज क्षेत्र के शाहपुर निवासी विधायक रामपाल वर्मा पर कथरहा निवासी श्याम बिहारी की हत्या का आरोप था। इस मामले की रिपोर्ट श्याम बिहारी के बेटे विनोद कुमार ने दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 21 सितंबर 1981 को वह पिता के साथ बाजार जा रहे थे। रास्ते में रंजिश को लेकर आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में कई आरोपी नामजद हुए थे। जिनका मुकदमा पहले ही अलग किया जा चुका था।

विधायक ने सीबीसीआईडी से जांच कराए जाने की मांग की थी। इस कारण काफी लंबे समय तक चले मुकदमे में अंत में विधायक को राहत मिली। अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने उन्हें संदेह का लाभ देकर आरोपों से बरी कर दिया। मुकदमे में गवाहों को बयान से मुकरने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह ने की।

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