लखनऊ - मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुए ट्रेन ब्लास्ट मामले में उत्तर के लखनऊ कोर्ट का आज फैसला आ गया है. आठ दोषियों में से सात को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि एक को आजीवन कारावास की सजा मिली है. बता दें कि भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में अब से छह साल पहले शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था. इसमें नौ लोग घायल हुए थे. इसी मामले में लखनऊ कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार, छह साल सात मार्च को मध्य प्रदेश के शाजापुर के नजदीक जबड़ी रेलवे स्टेशन पर सुबह 9.38 बजे भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था. इस घटना में नौ यात्री घायल हुए थे, जबकि ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था. लोग ट्रेन से कूद गए थे, जिससे कई अनेक यात्री भी घायल हुए थे. इस घटना की जांच एनआईए को सौंपी गई थी.
शुक्रवार को हुए थे दोषी करार
बता दें, यह मामला एनआईए कोर्ट लखनऊ में चल रहा था. शुक्रवार को ही एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडे ने सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दे दिया था, जबकि इन्हें मंगलवार को सजा सुनाई है. इन दोषियों में मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ मुजफ्फर, दानिश, मीर हुसैन, आसिफ, इकबाल और आतिफ ईरानी शामिल हैं.
एक आतंकी मुठभेड़ में मारा गया
सभी आरोपियों के खिलाफ देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप लगे थे. यह सभी आरोपी आइएस के खुरासान माड्यूल से जुड़े हुए थे. घटना के बाद उत्तर प्रदेश की एटीएस ने भी प्रकरण दर्ज किया था. इनका एक साथी सैफुल्ला लखनऊ के काकोरी में हुई मुठभेड़ में मार गिराया था. जबकि मध्यप्रदेश के पिपरिया में घटना के कुछ घंटे बाद ही मध्य प्रदेश पुलिस ने तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था.
पूछताछ के आधार पर गौस मोहम्मद खान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. उत्तर प्रदेश की एटीएस ने भी एक प्रकरण दर्ज किया और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. अब इस मामले में आज फैसला आ गया है. आठ आरोपियों में से सात को फांसी की सजा जबकि एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
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